08 October 2009

श्रमिकों के वेतन में वृद्धि

राज्य शासन के श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत मासिक एवं दैनिक वेतन की पुनरीक्षित दर घोषित की गयी है। परिवर्तित दर एक अक्टूबर से लागू की गयी है।
उप श्रम आयुक्त श्री एल.पी. पाठक से प्राप्त जानकारी के अनुसार श्रमायुक्त द्वारा घोषित महंगाई भत्ते की दरों के अनुसार अब 35 अनुसूचित नियोजनों में अकुशल श्रमिकों को प्रतिमाह 3620 रुपये या प्रतिदिन 139 रुपये, अर्द्धकुशल श्रमिकों को प्रतिमाह 3750 रुपये या प्रतिदिन 144 रूपये तथा कुशल श्रमिकों को प्रतिमाह 3900 रूपये या प्रतिदिन 150 रुपये देय होगी। इसके अलावा कृषि नियोजन में अकुशल श्रमिकों को प्रतिमाह 3000 रूपये या प्रतिदिन 100 रूपये की मजदूरी महंगाई भत्ते मिलाकर देय होगी।
बीड़ी श्रमिकों के लिये भी श्रम आयुक्त द्वारा एक अक्टूबर से आगामी एक वर्ष के लिये महंगाई भत्ते की दरें घोषित की गयी हैं। जिससे अब बीड़ी रोलर को 22 रूपये 50 पैसे मजदूरी तथा 21 रुपये 70 पैसे महंगाई भत्ते कुल 44 रुपये 20 पैसे प्रति हजार बीडी बनाने पर न्यूनतम वेतन दिया जावेगा। बीडी श्रमिकों को न्यूनतम वेतन के अलावा अवकाश के रूप में रुपये 2 रूपये 21 तथा बोनस के रूप में 3 रूपये 87 पैसे प्रति हजार बीडी भी भुगतान देय होगा एवं भविष्य निधि कटोती 9 रूपये 28 पैसे की होगी, के उपरांत शुद्ध राशि 45 रुपये 64 पैसे देय होगी।
अगरबत्ती नियोजन के लिये एक अक्टूबर से परिवर्तनशील महंगाई भत्ता मिलाकर अब साधारण अगरबत्ती 10 रूपये 57 पैसे तथा सुगंधित अगरबत्ती के लिये 11 रूपये 4 पैसे प्रति हजार अगरबत्ती की मजदूरी देय होगी।
इन दरों में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता सम्मिलित है। जिन श्रमिकों अथवा कर्मचारियों की वेतन दरों में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता सम्मिलित है, उन्हें परिवर्तनशील महंगाई भत्ता पृथक से देय नहीं है। साप्ताहिक अवकाश दिवस का पारिश्रमिक भी उक्त वेतन दरों में सम्मिलित होने से वह पृथक से देय नहीं है।
मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांकों को राउण्ड अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र अनुसार 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चत्तर रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।

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