प्रदेश मे 6 साल से अधिक उम्र के बहु विकलांग / मानसिक रूप से अविकसित नि:शक्तजनों के लिए प्रतिमाह 500 रूपए की अनुदान सहायता दिए जाने की योजना शुरू की गई है। इसके लिए राज्य शासन के सामाजिक न्याय विभाग द्वारा मप्र के छह वर्ष से अधिक आयु के बहु विकलांगों व मानसिक रूप से अविकसित नि:शक्तजनों के लिए सहायता अनुदान योजना 2009 लागू की गई है।
कलेक्टर हीरालाल त्रिवेदी ने इस योजना के क्रियान्वयन के लिए आयुक्त नगर पालिका निगम सागर, अधिशासी अधिकारी छावनी परिषद सागर, सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत और सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका/ नगर पंचातों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर ने उपरोक्त सभी अधिकारियों को 6 सालों से अधिक आयु के बहु विकलांग/ मानसिक रूप से अविकसित नि:शक्तजजनों को योजना का लाभ दिलाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर हीरालाल त्रिवेदी ने इस योजना के क्रियान्वयन के लिए आयुक्त नगर पालिका निगम सागर, अधिशासी अधिकारी छावनी परिषद सागर, सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत और सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका/ नगर पंचातों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर ने उपरोक्त सभी अधिकारियों को 6 सालों से अधिक आयु के बहु विकलांग/ मानसिक रूप से अविकसित नि:शक्तजजनों को योजना का लाभ दिलाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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