श्रम आयुक्त इंदौर के निर्देशों के तहत सागर जिले में भी विभिन्न शासकीय विभागों, कृषि नियोंजन और बीड़ी उद्योगों मे कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों या कर्मचारियों के मासिक व दैनिक वेतन मे बढ़ोत्तरी की गई है।
नए आदेश के मुताबिक अकुशल कर्मचारी को मासिक वेतन 3070 के स्थान पर 3520, अर्द्धकुशल को 3200 की जगह 3650, कुशल को 3350 से बढा़कर 3800, कृषि श्रामिक को 2250 के स्थान पर 2910 रूपए कर दिया गया है। जबकि बीड़ी रोलर प्रति हजार बनाने वाले श्रमिकों को दैनिक मजदूरी 22.50 रूपए से बढ़ाकर 41 रूपए दी जाएगी।
निर्देशों मे उल्लेखित है कि श्रमिकों को साप्ताहिक अवकाश दिया जाएगा। साथ ही श्रमिकों के द्वारा महीने मे 26 दिन कार्य करने पर भी उन्हें 30 या 31 दिन का ही वेतन दिया जाएगा। साप्ताहिक अवकाश के लिए वेतन मे कटौती नहीं की जा सकेगी।
निर्देशों मे उल्लेखित है कि श्रमिकों को साप्ताहिक अवकाश दिया जाएगा। साथ ही श्रमिकों के द्वारा महीने मे 26 दिन कार्य करने पर भी उन्हें 30 या 31 दिन का ही वेतन दिया जाएगा। साप्ताहिक अवकाश के लिए वेतन मे कटौती नहीं की जा सकेगी।
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