पन्द्रहवी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिले भर के निलंबित किए गए शस्त्र लायसेंस शनिवार को जिला कलेक्टर द्वारा तत्काल प्रभाव से बहाल कर दिए गए हैं।
जिला कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी हीरालाल त्रिवेदी ने बताया कि आपराधिक मामलों मे निलंबित शस्त्र लायसेंसों को छोड़कर समस्त लायसेंस शस्त्र अधिनियम की धारा 17 के तहत तत्काल प्रभाव से बहाल किए गए हैं।
श्री त्रिवेदी द्वारा जारी निर्देर्शों के मुताबिक जिले के सभी थाना प्रभारियों एवं शस्त्र विक्रेताओं को भी आदेशित किया गया है कि वे समस्त वैध नवीनीकृत लायसेंस धारियों को उनके जमा शस्त्र एक सप्ताह के भीतर उनका लौटाया जाना सुनिश्चित करें।
गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव 2009 के मद्देनजर मार्च 16 2009 से जिले के सभी शस्त्र लायसेंस अगले आदेश तक के लिए निलंबित कर दिए गए थे।
श्री त्रिवेदी द्वारा जारी निर्देर्शों के मुताबिक जिले के सभी थाना प्रभारियों एवं शस्त्र विक्रेताओं को भी आदेशित किया गया है कि वे समस्त वैध नवीनीकृत लायसेंस धारियों को उनके जमा शस्त्र एक सप्ताह के भीतर उनका लौटाया जाना सुनिश्चित करें।
गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव 2009 के मद्देनजर मार्च 16 2009 से जिले के सभी शस्त्र लायसेंस अगले आदेश तक के लिए निलंबित कर दिए गए थे।
0 comments:
Post a Comment