जिले के संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य को बिना सूचना के कर्तव्य से गैरहाजिर रहने की वजह से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
जिला कलेक्टर हीरालाल त्रिवेदी ने सागर के संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं डॉ० केके ताम्रकार को जारी कारण बताओ नोटिस में बिना अनुमति के 28 से 30 अप्रैल कर्तव्य से गैरहाजिर रहने की वजह से निर्वाचन नियमों व मप्र सिविल सेवा आचरण नियमों के तहत दण्डनीय बताया है।
इस सिलसिले मे श्री त्रिवेदी ने ताम्रकार को निर्देशित किया है कि वे तय समय मे अपना जवाब पेश करें अन्यथा उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की जाएगी।
जिला कलेक्टर हीरालाल त्रिवेदी ने सागर के संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं डॉ० केके ताम्रकार को जारी कारण बताओ नोटिस में बिना अनुमति के 28 से 30 अप्रैल कर्तव्य से गैरहाजिर रहने की वजह से निर्वाचन नियमों व मप्र सिविल सेवा आचरण नियमों के तहत दण्डनीय बताया है।
इस सिलसिले मे श्री त्रिवेदी ने ताम्रकार को निर्देशित किया है कि वे तय समय मे अपना जवाब पेश करें अन्यथा उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की जाएगी।
0 comments:
Post a Comment