दक्षिण वनमण्डल सागर के क्षेत्र में वनोपज के संग्रहण पर कुछ समय के लिए प्रतिंबंध लगाया गया है। वन विभाग ने आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अदालत मे कार्यावाही करने की चेतावनी दी है।
दक्षिण वन मण्डल के अधिकारी एसके शर्मा ने बताया कि भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 76'घ' तथा वनोपज 'जैव विविधता का संरंक्षण और पौषण कटाई' नियम 2005 के प्रावधानों के तहत दक्षिण सागर वनमण्डल में 9 मई तक तेंदूपत्ता व 20 मई तक आचार की गुठलियों के संग्रहण पर पाबंदी लगाई गई है।
श्री शर्मा के मुताबिक इस क्षेत्र के सभी परिक्षेत्र अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि उल्लेखित समयावधि में आदेश उल्लंघन करके वनोपज संग्रहण करने वाले व्यक्तियों के खलाफ भारतीय वन अधिनियमों के तहत न्यायालयीन कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। आदेश का उल्लघंन करने के दोषियों के खिलाफ भारत वन अधिनियम की धारा 77 के तहत 6 माह की अवधि का कारावास और 1000 रूपए के अर्थ दण्ड दिए जाने का प्रावधान है।
श्री शर्मा के मुताबिक इस क्षेत्र के सभी परिक्षेत्र अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि उल्लेखित समयावधि में आदेश उल्लंघन करके वनोपज संग्रहण करने वाले व्यक्तियों के खलाफ भारतीय वन अधिनियमों के तहत न्यायालयीन कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। आदेश का उल्लघंन करने के दोषियों के खिलाफ भारत वन अधिनियम की धारा 77 के तहत 6 माह की अवधि का कारावास और 1000 रूपए के अर्थ दण्ड दिए जाने का प्रावधान है।
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