मध्यप्रदेश के तेरह लोकसभा क्षेत्रों के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया 28 मार्च से शुरू हो रही है। नामांकन पत्र २८ मार्च से ४ अप्रेल तक नेगोशिएबल इन्स्टूमेंट एक्ट के तहत घोषित अवकाश को छोड़कर शेष कार्य दिवस में प्रतिदिन पूर्वान्ह ११ बजे से परान्ह ३ बजे तक लिए जायेंगे। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि ४ अप्रैल है। नामांकन पत्रों की संवीक्षा ६ अप्रैल को होगी और नामवापसी की अंतिम तिथि ८ अप्रैल है। मतदान २३ अप्रैल को होगा।
चुनाव आयोग ने नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया के दौरान अनुशासन बनाए रखने के निर्देश जारी किये हैं। नामांकन भरने के दौरान उम्मीदवार के साथ सिर्फ चार और व्यक्ति रह सकेंगे। आयोग ने इस पाबंदी पर कड़ाई से पालन करने की हिदायत दी है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि नामांकन प्रक्रिया के दौरान रिटर्निंग अफसर के कमरे में अधिक भीड़भाड़ ौर फरातफरी जैसी स्थिति नहीं बने। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होगी।
इस प्रक्रिया के दौरान अनुशासन तथा सीमित संख्या में लोगों की उपस्थिति के बारे में आयोग के निर्देश का पालन सुनिश्चित करने के लिए जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा एक नोडल अफसर नियुक्त किया जाएगा, जो रिटर्निंग अफसर के कार्यालय परिसर में अनुशासन सुनिश्चित करेगा और सिर्फ अनुमति प्राप्त व्यक्तियों को कक्ष में जाने देगा।प्रशिक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षकों द्वारा नोडल अफसरों को उनके कर्त्तव्य ओर दायित्व ठीक से समझा दिये गये हैं।
इस प्रक्रिया के दौरान अनुशासन तथा सीमित संख्या में लोगों की उपस्थिति के बारे में आयोग के निर्देश का पालन सुनिश्चित करने के लिए जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा एक नोडल अफसर नियुक्त किया जाएगा, जो रिटर्निंग अफसर के कार्यालय परिसर में अनुशासन सुनिश्चित करेगा और सिर्फ अनुमति प्राप्त व्यक्तियों को कक्ष में जाने देगा।प्रशिक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षकों द्वारा नोडल अफसरों को उनके कर्त्तव्य ओर दायित्व ठीक से समझा दिये गये हैं।
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