24 March 2009

सागर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज को भरने होगी क्षतिपूर्ति...



जिला
उपभोक्ता फोरम न्यायाधीश श्री एके पाण्डेय ने प्रतिवादी सागर हौम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज अस्पताल के संचालक पीके ताम्रकार पर 26 हजा 180 रूपए की क्षतिपूर्ति की सजा सुनाई है।

अभियोजन के मुताबिक वृंदावन वार्ड निवासी परिवादी रवि आनंद चंदेल वल्द एसबी चंदेल ने प्रतिवादी सागर हौम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज मे वर्ष 06 मे बीएचएमएस प्रथम वर्ष मे प्रवेश लिया था। प्रवेश के समय परिवादी रवि चंदेल से कॉलेज को शैक्षणिक शुल्क 22,500 रूपए, पुस्तकालय शुल्क 1000, प्रयोगशाला शुल्क 2000, आकस्मिक राशि 5000, एप्रिन शुल्क 2300 व दान के रूप मे 1000 रूपयों का भुगतान किया।
प्रतिवादी द्वारा परिवादी रवि चंदेल को 4 वर्ष 6 माह मे बीएचएमएस की डिग्री प्रदान की जानी थी। लेकिन दो शैक्षणिक सत्र बीत जाने के बाद भी प्रतिवादी ने बीएचएमएस प्रथम वर्ष की परीक्षा आयोजित नहीं कराई, न ही प्रयोगिक परीक्षाओं का आयोजन कराया।
इसी सिलसिले मे परिवादी का प्रथम वर्ष का नतीजा नहीं घोषित किए जाने के बावजूद दूसरे साल पाठ्यक्रम के लिए 24 हजार 680 रूपए 16 अक्टूबर 07 को जमा करा लिए। इस वजह से परिवादी को मानसिक परेशानी उठानी पड़ी व उनके भविष्य पर प्रतिकूल असर पड़ा।

मामला अदालत मे पेश किया गया तब धारा-12 के तहत प्रतिवादी पर 26 हजार 180 रूपए की क्षतिपूर्ति सुनाई गई। साथ ही उसे परिवादी के मूल दस्तावेज लौटाने के भी निर्देश दिए।

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