प्रदेश मे दो मार्च से शुरू हुईं बोर्ड की परीक्षाओं को ध्यान मे रखते हुए सागर जिला प्रशासन ने ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है।
जिला कलेक्टर श्री हीरालाल त्रिवेदी ने बताया कि जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग 28 फरवरी से 15 मई 2009 तक विहित अधिकारी से मंजूरी लिए बिना नहीं बजा जा सकेगा।
आज के दौर मे शादियों की शान बनते जा रहे डीजे सिस्टम के उपयोग पर भी जिले भर मे पूर्णत: प्रतिबंध लगाया गया है। इस सिलसिले मे जिला कलेक्टर श्री त्रिवेदी के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच किसी भी तरह के ध्वति विस्तारक यंत्र के संचालन नहीं किया जाएगा।
ध्वनि विस्तारक यंत्रों की अनुमति में भी किसी भी चिकित्सालय, नर्सिंग होम, टेलीफोन एक्सचेंजं या प्राधिकरण के कार्यालय तथा बैंक से 100 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्र पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगें। इसके अलावा ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग खुले स्थान या सार्वजनिक स्थल मे टेप या डेक से आवाज या संगीत के बजाने पर भी पूरी पाबंदी रहेगी।
जिला दण्डाधिकारी ने खास हालातों मे ध्वनि विस्तारकों यंत्रों के उपयोग के संबंध मे दो घण्टे तक उपयोग की मंजूरी दी देने के लिए सक्षम अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इस व्यवस्था के तहत नगर दण्डाधिकारी सागर, सागर नगर निगम व केंट क्षे९ के लिए, अनुविभागीय अधिकारी सागर संपूर्ण सागर राजस्व अनुविभाग, अनुविभागीय अधिकारी बीना संपूर्ण बीना, खुरई एसडीएम ने संपूर्ण क्षेत्र खुरई, गढ़ाकोटा तहसील में तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी के लिए विहित किए गए हैं।
जिले मे ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग से पहले सक्षम अधिकारी से मंजूरी के लिए आवेदन करना होगा।
जिला कलेक्टर के मुताबिक 28 फरवरी से 15 मई 2009 के बीच मनाए जाने वाले मिला उन नवी, होली, रंगपंचमी, रामनवमीं, महावीर जयंती, डा० अंबेडकर के अवसर पर आयोजित होने वाले सामाजिक व धार्मिक आयोजनों के अवसर पर सक्षम अधिकारी की मंजूरी प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
जिला प्रशासन के मुताबिक इन आदेशों का उल्लघंन अपराध होगा। उल्लंघनर्ता को 6 माह की सजा व एक हजार तक के जुर्माने का भागीदार होगा। अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रधान आरक्षक व उससे वरिष्ठ किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा बिना अनुमति, उपयोग मे लाए जाने वाले प्रकरण /सामाग्री को जब्त करने का अधिकारी हुआ है।
आज के दौर मे शादियों की शान बनते जा रहे डीजे सिस्टम के उपयोग पर भी जिले भर मे पूर्णत: प्रतिबंध लगाया गया है। इस सिलसिले मे जिला कलेक्टर श्री त्रिवेदी के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच किसी भी तरह के ध्वति विस्तारक यंत्र के संचालन नहीं किया जाएगा।
ध्वनि विस्तारक यंत्रों की अनुमति में भी किसी भी चिकित्सालय, नर्सिंग होम, टेलीफोन एक्सचेंजं या प्राधिकरण के कार्यालय तथा बैंक से 100 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्र पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगें। इसके अलावा ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग खुले स्थान या सार्वजनिक स्थल मे टेप या डेक से आवाज या संगीत के बजाने पर भी पूरी पाबंदी रहेगी।
जिला दण्डाधिकारी ने खास हालातों मे ध्वनि विस्तारकों यंत्रों के उपयोग के संबंध मे दो घण्टे तक उपयोग की मंजूरी दी देने के लिए सक्षम अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इस व्यवस्था के तहत नगर दण्डाधिकारी सागर, सागर नगर निगम व केंट क्षे९ के लिए, अनुविभागीय अधिकारी सागर संपूर्ण सागर राजस्व अनुविभाग, अनुविभागीय अधिकारी बीना संपूर्ण बीना, खुरई एसडीएम ने संपूर्ण क्षेत्र खुरई, गढ़ाकोटा तहसील में तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी के लिए विहित किए गए हैं।
जिले मे ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग से पहले सक्षम अधिकारी से मंजूरी के लिए आवेदन करना होगा।
जिला कलेक्टर के मुताबिक 28 फरवरी से 15 मई 2009 के बीच मनाए जाने वाले मिला उन नवी, होली, रंगपंचमी, रामनवमीं, महावीर जयंती, डा० अंबेडकर के अवसर पर आयोजित होने वाले सामाजिक व धार्मिक आयोजनों के अवसर पर सक्षम अधिकारी की मंजूरी प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
जिला प्रशासन के मुताबिक इन आदेशों का उल्लघंन अपराध होगा। उल्लंघनर्ता को 6 माह की सजा व एक हजार तक के जुर्माने का भागीदार होगा। अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रधान आरक्षक व उससे वरिष्ठ किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा बिना अनुमति, उपयोग मे लाए जाने वाले प्रकरण /सामाग्री को जब्त करने का अधिकारी हुआ है।
0 comments:
Post a Comment