16 November 2008

बाहर छपी प्रचार सामग्री की जानकारी भी दे-त्रिवेदी..

जिले के सभी छापाखानों को चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों से परिचित कराना जरूरी है हर प्रेस को प्रिंट लाईन प्रतियों की संख्या के उल्लेख के साथ ही प्रचार सामग्री प्रकाशित करना होगी। इन नियमों का पालन नहीं करने वाले प्रेस को पुलिस अधिकारी केवल सील कर देगें बल्कि सारी सामग्री भी जब्त कर ली जाएगी। यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर हीरालाल त्रिवेदी ने निर्वाचन के लिए नियुक्त सेक्टर मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारियों के साथ संपन्न हुई चुनावी इंतजामों की समीक्षा बैठक के दौरान व्यक्त किए।

इसी सिलसिले मे श्री त्रिवेदी ने बताया कि निर्वाचन कार्य मे जुड़े सभी अधिकारियों को प्रेस या छापाखानों को सील करने व प्रकाशित सामग्री को जब्त करने का अधिकार है। इसके अलावा जिले की सीमाओ के बाहर प्रचार सामग्री छपवाने वाले प्रत्याशियों को ऐसी छपाई से संबंधित सारी जानकारी तीन दिन के अंदर रिटर्निग अधिकारी के कार्यालय को देना होगी।

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