17 November 2008

मतदान के एक दिन पहले से नहीं बिकेगी शराब....

विधानसभा चुनावों के निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित संचालन की दिशा मे चुनाव आयोग का शिकंजा अब राजनैतिक दलों प्रशासन पर कसता जा रहा है। आयोग ने निर्देंश जारी किए हैं कि मतदान के दो दिन पहले से शराब की बिक्री बंद करा दी जाए।

इस सिलसिले मे सागर जिले के निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर श्री हीरालाल त्रिवेदी ने बताया कि 25 नवंबर शाम 5 बजे से 27 नवंबर को मतदान समाप्त होने तक जिले मे भर मे शराब की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी।
श्री त्रिवेदी के मुताबिक शुष्क दिवसों की अवधि मे जिले की सभी देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानें, एफ० एल-01बी, एफ० एल-3, एफ० एल-7 सैनिक केंटीन अनुज्ञप्ति एवं एफएल-9 की ईकाई पुर्णत: बंद रखी जाएगी। इसके अलावा इन दिनों में शराब का मद्य भण्डारों से आयात-निर्यात व परिवहन एवं परोसना भी पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।

0 comments:

 
© Media Watch Group-Copyright to Visitors Sagar Watch