किराए पर ली गई सरकारी दुकानों पर राजनैतिक दलों के झण्डे लगाए जा सकते हें। यह कृत्य चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे मे नहीं आता है। यह बात जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर हीरालाल त्रिवेदी ने जारी किए।
श्री त्रिवेदी ने बताया कि यदि कोई नगर निगम, नगर पालिका या अन्य निकाय किसी निजी व्यक्ति को दुकान प्रीमियम या किराये पर आवंटित कर देती है तो दुकानदार अपनी दुकान पर झण्डा लगा सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री त्रिवेदी ने रहली नगर पालिका द्वारा नवनिर्मित कराए गए शापिंग काम्प्लेक्स के दुकानदारों द्वारा लगाए गए बैनर आदि की शिकायत के संबंध मे यह निर्देश जारी किए हैं।
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