चुनावों को कोलाहल से मुक्त बनाने की दिशा मे भी चुनाव आयोग ने कारगर कदम उठाए हैं। आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि वे रिटर्निग अधिकारी, एसडीएम व कार्यापालक मजिस्ट्रेट्स को बताए कि किसी भी प्रत्याशी को माईक के उपयोग की अनुमति छह घण्टे से अधिक की न दी जाए।
जिला निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक प्रचार वाहन के साथ माईक की अनुमति दी जा सकती है लेकिन डीजे का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा मतदान के 48 घण्टे पहले से मतदान के केन्द्र के आसपास की परिधि मे प्रचार सामग्री के प्रदर्शन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
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