संवेदनशील मतदान केन्द्रों के विधान सभा चुनाव 2008 के लिए नए दिशानिर्देश जारी करते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि मतदान केन्द्रों के संवेदनशील घोषित करने के मामले मे केन्द्रीय प्रेक्षकों की राय लेना जरूरी है। उनकी राय के बिना इस बारे मे कोई भी निर्णय अंतिम नहीं माना जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने भी इस सिलसिले मे अपने सभी दफ्तरों को निर्देश जारी कर दिए हैं।
तयशुदा निर्देश के मुताबिक निवार्चन क्षेत्र के प्रेक्षक संवेदनशील मतदान केन्द्र के लिए अपना मत निर्धारित प्रपत्र मे देगें। यदि वहां उस क्षेत्र के प्रेक्षक भ्रमण या अन्य कारण से मौजूद न हों तो करीबी निर्वाचन क्षेत्र के प्रेक्षक की सहमति इस बारे मे ली जा सकती है। लेकिन करीब क्षेत्र का प्रेक्षक भी मौजूद नहीं होने के हालात मे संबंधित जिले के कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक आपसी मशविरे कर निर्धारित प्रपत्र मे संवेदनशील मतदान केन्द्र के चयन के लिए अपना मत अंकित करेंगें। उन्हें इस बारे मे प्रेक्षक की अनुपलब्धता का उल्लेख भी करना होगा।
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