सागर जिले की भौगौलिक सीमा मे स्थाई व अस्थाई रूप से निवास करने वालों लोगों को 31 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक अगन्तुकों के बारे मे सारी जानकारी पूलिस थाने में अनिवार्य रूप से देना होगी।
विधानसभा चुनाव 2008 की अधिसूचना जारी होते ही जिला कलेक्टर हीरालाल त्रिवेदी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन प्रतिंबंधात्मक आदेश जारी कर दिए हें। जिसके तहत जिले के बाहर से आने वाले व्यक्ति जो कि नया मकान ख्ररीदकर या बनवाकर रहते हों या होटल, लॉज, धर्मशालाओं, कयामगाहों, मस्जिदों, मन्दिरों, मदरसों, मकानों आदि मे किराये अथवा बिना किराय से रहते हों, ऐसे भवनों के मालिकों व संचालकों से अगन्तुकों के बारें मे संलग्न प्रपत्र के मुताबिक जानकारी इकट्ठी कराएं। इसमें अगन्तुक से परिचय पत्र, ड्रायविंग लाइसेंस, पेन कार्ड, शस्त्र लाइसेंस आदि देखने के बाद ही ठहराया जाए तथा पंजी मे विवरण दर्ज किया जाए। यह जिम्मेदारी संबंधित क्षेत्र के थाना अधिकारी की होगी की वह मौके पर जाकर इस बात की पुष्टि करें की निर्देशों पर अमल हो रहा है या नहीं।
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