31 October 2008

पम्प्लेट व पोस्टरों के प्रकाशन के लिए पूर्व अनुमति जरूरी...

विधानसभा चुनाव-2008 के मद्देजनजर जिला प्रशासन ने राजनैतिक दलों द्वारा प्रचार कार्य के लिए तैयार कराए जाने वाले पम्पलेट्स व पोस्टर के सिलसिले मे जिला निर्वाचन अधिकारी ने अहम निर्देश जारी किए हैं।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत जारी इन निर्देशों के मुताबिक कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर को छपवाने से पहले स्वहस्ताक्षरित व दो पहचान के लोगों द्वारा पुष्टि किया गया घोषणा पत्र मुद्रक को सौंपेगा।
इसी सिलसिले मे मुद्रक प्रकाशक की घोषण की प्रति के साथ संलग्न फार्म अनुबंध बी मे एक घोषणा पत्र प्रकाशक की पहचान के बारे मे अपने हस्तारक्षर व दो पहचान के व्यक्तियों द्वारा प्रमाणित घोषणा पत्र दस्तावेज के मुद्रक के बाद दस्तावेज की एक प्रति के साथ तय समय मे जिला मजिस्ट्रेट/ अनुविभागीय दण्डाधिकारी को तुरंत पेश करेगा। इस घोषणा पत्र के साथ वह उस व्यक्ति की जानकारी भी संलग्न करेगा जिसने मुद्रण कराया है।
कोई भी राजनीतिक पार्टी या उम्मीदवार किसी भी प्रकार के विज्ञापन/निर्वाचन सामग्री छपवाता है तो उसमे प्रकाशक तथा मुद्रक का नाम और पता अवश्य दिया जाए। मुद्रक का या दायित्व है कि वह उस व्यक्ति से जो सामग्री छपवाने आया है विधिवत लिखित मे उसका नाम, पता, फोन नंबर, समाग्री का विवरण उसकी जिम्मदारी का वचन पत्र आदि पैरा-1 के मुताबिक प्राप्त कर ले ताकि कानूनी कार्यवाही के दौरान अपना पक्ष पेश कर सके।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127ए के तहत कोई भी व्यक्ति यसा संस्था जो इस धारा की उपधारा एक एवं उपधारा दो के उपबंधों मे से किसी का उल्लंघन करेगा तो वह छ: माह के कारावास या दो हजार रूपए के जुर्माने या दोनों से ही दण्डनीय हो सकता है।

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