व्यवसायों द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 के प्रथम तिमाही के देय वितरण पत्र एवं देय कर पत्रक 15 अक्टूबर तक पेश नहीं किए जाने पर वाणिज्य विभाग द्वारा उनका पंजीयन निरस्त कर दिया जाएगा।
प्रेस को जारी विज्ञप्ति मे संभागीय उपायुक्त वाणिज्यक कर जेएस गुप्ता ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही जमा करने की आखिरी तारीख 30 जुलाई 2008 थी। लेकिन कई व्यवसायियों द्वारा इस तारीख के गुजर जाने के बाद भी पेश नहीं किया है ऐसे व्यवसायियों के पत्रक ब्याज सहित देय राशि के साथ 15 अक्टूबर तक जमा नहीं होने पर टिन नंबर निरस्त कर दिए जाएगें।
प्रेस को जारी विज्ञप्ति मे संभागीय उपायुक्त वाणिज्यक कर जेएस गुप्ता ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही जमा करने की आखिरी तारीख 30 जुलाई 2008 थी। लेकिन कई व्यवसायियों द्वारा इस तारीख के गुजर जाने के बाद भी पेश नहीं किया है ऐसे व्यवसायियों के पत्रक ब्याज सहित देय राशि के साथ 15 अक्टूबर तक जमा नहीं होने पर टिन नंबर निरस्त कर दिए जाएगें।
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