09 October 2009

रिश्वत लेने पर तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा

विशेष न्यायालय सागर ने रिश्वत लेने के आरोप में प्रधान आरक्षक सुरेन्द्र कुमार मिश्रा एवं उनके सहकर्मी आरक्षक बृजकिशोर कटारे को रिश्वत लेने के आरोप में अलग-अलग धाराओं में तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं डेढ़-डेढ़ हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
गीतांजलि अपार्टमेंट नेहरू नगर सागर के राजेश रजक ने संभागायुक्त लोकायुक्त कार्यालय सागर में शिकायत की कि उनके एक लंबित अपराध के प्रकरण में उक्त पुलिसकर्मियों द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति अधिनियम को न लगाने के लिये उनसे 6 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की जा रही है। शिकायत के आधार पर सागर लोकायुक्त कार्यालय ने उक्त आरोपियों को घटनास्थल पर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा।

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