मप्र के बीना तहसील मे स्थापित हो रही करीब 10 हजार करोड़ लागत वाली भारत-ओमान तेलशोधक कारखाने के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा तय किया गया उपकर भुगतान नहीं किए जाने पर जिला रेवेन्यू रिकवरी सर्टिफिकेट का प्रकरण दर्ज किए जाने की कार्यवाही की जा रही है।
जिला कलेक्टर हीरालाल त्रिवेदी ने बताया कि भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मण्डल भोपाल द्वारा भारत-ओमान तेलशोधक कारखाने पर उसकी कुल लागत का एक प्रतिशत उपकर निर्धारित किया गया है। उपकर का समय पर भुगतान नहीं किए जाने पर कंपनी के प्रबंध निदेशक, प्रबंधक व परियोजना प्रभारी के खिलाफ नोटिस भी जारी किए गए। लेकिन कंपनी द्वारा अबतक भुगतान नहीं किया गया है। इसी के चलते बीना के तहसीलदार पीके जैन को कंपनी के खिलाफ आरआरसी प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं।
जिला कलेक्टर हीरालाल त्रिवेदी ने बताया कि भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मण्डल भोपाल द्वारा भारत-ओमान तेलशोधक कारखाने पर उसकी कुल लागत का एक प्रतिशत उपकर निर्धारित किया गया है। उपकर का समय पर भुगतान नहीं किए जाने पर कंपनी के प्रबंध निदेशक, प्रबंधक व परियोजना प्रभारी के खिलाफ नोटिस भी जारी किए गए। लेकिन कंपनी द्वारा अबतक भुगतान नहीं किया गया है। इसी के चलते बीना के तहसीलदार पीके जैन को कंपनी के खिलाफ आरआरसी प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं।
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