राज्य शासन ने शासकीय डाक्टरों को ड्यूटी के बाद निजी प्रेक्टिस करने की अनुमति प्रदान की है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ० प्रमोद गोदरे ने बताया कि प्रशासन ने लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के डाक्टरों को निजी प्रेक्टिस पर प्रतिबंध हटाते हुए केवल ड्यूटी के समय के बाद बाहर निजी प्रेक्टिस करने की छूट प्रदान की है।
लेकिन इस छूट के तहत वे नर्सिंग होम या निजी क्लीनिक मे जाकर प्रेक्टिस प्रतिबंधित रहेगा। उन्होने जिले के सभी शासकीय सेवा मे कार्यरत डाक्टरों से इस सिलसिले मे शपथ पत्र जिला कार्यालय मे तुरंत पेश करने के निर्देश दिए हैं।
इसके साथ ही जिले की सभी नर्सिंग होम, निजी अस्पताल व क्लीनिक से भी ऐसे ही शपथ देने के लिए कहा गया है कि अपने शपथ पत्र मे उल्लेख करेंगें की उनके क्लीनिक में कोई भी शासकीय सेवा में कार्यरत डाक्टर या अन्य कर्मचारी को अनुबंधित नहीं किया गया है न ही उक्त संस्था मे पूर्ण या अंशकालिक प्रेक्टिस करता है।
10 April 2009
ड्यूटी के बाद घर पर प्रेक्टिस कर सकेगें डाक्टर...
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