मध्यप्रदेश में लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार के लिए आने वाले स्टार प्रचारकों की सूची मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय ने राजनैतिक दलों से मांगी है। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनैतिक दलों को पने- पने स्टार प्रचारकों की जानकारी अधिसूचना जारी होने की तिथि से सात दिन के भीतर भारत निर्वाचन आयोग और राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को देनी होगी। मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की स्थिति में यह संख्या ४० तथा पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की स्थिति में २० से धिक नहीं होनी चाहिए।
01 April 2009
चुनाव आयोग ने स्टार प्रचारकों की जानकारी मांगी
मध्यप्रदेश में लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार के लिए आने वाले स्टार प्रचारकों की सूची मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय ने राजनैतिक दलों से मांगी है। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनैतिक दलों को पने- पने स्टार प्रचारकों की जानकारी अधिसूचना जारी होने की तिथि से सात दिन के भीतर भारत निर्वाचन आयोग और राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को देनी होगी। मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की स्थिति में यह संख्या ४० तथा पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की स्थिति में २० से धिक नहीं होनी चाहिए।
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LS ELECTION 2009
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