जिला उपभोक्ता फोरम न्यायाधीश एके पाण्डे ने प्रतिवादी आयशर सेल्स प्रबंधक गणेश राज व सहप्रतिवादी प्रबंध निदेशक आयरशर डीलर भोपाल के खिलाफ 72 हजार 500 रूपए की क्षतिपूर्ति सुनाई है।
अभियोजन के मुताबिक भगवानगंज वार्ड निवासी परिवादी देवेन्द्र श्रीवास्तव ने आयशर कंपनी का वाहन मॉडल क्रं 1110 ई 34300 खरीदने के लिए प्रतिवादी गणेश राज से संपर्क किया। वह आयशर कंपनी के वाहनों का सबडीलर था। प्रतिवादी ने उससे कहा कि उनके द्वारा चाहे गए वाहन की कीमत 7 लाख 90 हजार रूपए है इसके लिए उसे 70 हजार रूपए अग्रिम राशि के रूप मे देने होगें। इस पर परिवादी ने मांगी गई अग्रिम राशि दे कर रसीद हासिल कर ली।
बताया गया इसके बीच एक अनुबंध हुआ था जिसके तहत वाहन की हर मासिक किश्त जमा करनी थी। प्रत्येक किश्त 15 हजार रूपए तय की गई। लेकिन इसके बावजूद परिवदी को वाहन नहीं दिया गया।
प्रतिवादी उससे यही कहता रहा कि अभी सहप्रतिवादी आयशर अधिकृत डीलर भोपाल के पास वाहन उपलब्ध नहीं है। वाहन उपलब्ध होते ही उसे दे दिया जाएगा। लेकिन परिवादी देवेन्द्र को न तो वाहन प्रदान किया गया न ही उसकी राशि लौटाई गई। वाहन नहीं मिलने से परिवादीर को नुकसान उठाना पड़ा।
यह मामला न्यायालय मे पेश किया गया जहां धारा 12 के तहत प्रतिवादी गणेश राज व सह प्रतिवादी प्रबंधक निदेश आयरशर डीलर भोपाल के खिलाफ 72 हजार 500 रूपए की क्षतिपूर्ति की सजा सुनाई गई। परिवादी की ओर से पैरवी अधिवक्ता अमित दुबे ने की।
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