लोकसभा निर्वाचन 2009 को मद्देनजर रखते हुए सागर जिला कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री हीरालाल त्रिवेदी ने जिले के समस्त शस्त्र संबंधित थाना मे अथवा वैध शस्त्र-डीलरों के पास तत्काल जमा करने के निर्देश जारी किए हैं। डीलर के पास शस्त्र जमा किए जाने की दशा मे वैध शस्त्र-डीलर से प्राप्त रसीद की प्रति अपने क्षेत्र के थाना प्रभारी को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जिला दण्डाधिकारी कतिपय हालातों मे शस्त्र लाइसेंसधारियों को अपने लिखित आदेश मे छूट प्रदान कर सकेगें।
जिला दण्डाधिकारी द्वारा इस संबंध मे जारी किए गए आदेश मे उल्लेख किया गया है कि जिला सागर के समस्त शस्त्र लाइसेंस को अन्य आदेश तक निलंबित किया जाता है। कानून एवं व्यवस्था मे लगे कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं पुलिस कर्मियों, न्यायिक अधिकारियों एवं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन मे लगे समस्त लोक सेवकों एवं शूटिंग क्लब के सदस्यगण इस आदेश से मुक्त रहेंगें।
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