25 February 2009

पंजीयन नहीं तो 28 फरवरी के बाद स्वास्थ्य संस्थाओं की खैर नहीं....

मप्र उपचर्याग्रह एवं रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं ' पंजीयन एवं अनुज्ञापन' अधिनियम 1973 तथा नियम 1997 के तहत समस्त मान्य चिकित्सक पद्धतियों ' एलोपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक, योग, शिक्षा, प्राकृतिक चिकित्सा' के तहत सभी नर्सिंग होम, निजी चिकित्सालय परामर्श केन्द्र, पैथालाजी प्रयोग शालाएं, एक्स-रे सहित समस्त रेडियो इमेजिन केन्द्रों फिजियोथैरेपी केन्द्रों, डेन्टल यूनिट का पंजीकरण तथा लायसेंसिंग अनिवार्य है। उक्त अधिनियम 1973 का उल्लंघन दंडनीय अपराध है जिसमें 50 हजार जुर्माना तथा 3 माह का कारावास हो सकता है। जिले की सभी स्वास्थ्य संस्थाओं के संचालकों से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से आवेदन प्राप्त कर पंजीयन करा लेने के लिए कहा गया है। आवेदन हेतु अंतिम तारीख 28 फरवरी तय की गई है। इसके पश्चात निरीक्षण के दौरान योग्यताधारी होते हुए भी अधिनियम 1973 के उल्लघंन के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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