31 December 2008

घरेलू गैस सिलेण्डर सीधे उपभोक्ता के घर पहुंचाएं....

जनता से लगातार खाना पकाने की गैस की किल्लत होने की शिकायतें मिलने के बाद खाद्य विभाग ने गैस की आपूर्ति को दुरूस्त करने की दिशा मे गैस ऐजेंसी मालिकों को गैस की मांग के मुताबिक उपलब्धता सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं।

जिला आपूर्ति नियंत्रक ने बताया कि उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराए जा रहे घरेलू गैस सिलेण्डरों पर शासन द्वारा अनुदान दिया जाता है। इसके अलावा द्रवित पेट्रोलियम गैस प्रदाय एवं वितरण विनियमन आदेश 2000 के प्रावधान के तहत घरेलू गैस सिलेण्डरों का शादीघरों, वाहन चलाने व होटल आदि मे होने वाला व्यावसायिक उपयोग प्रतिबंधित है। ऐसा उपयोग आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। इसलिए सभी गैस ऐजेंसी संचालकों को शत-प्रतिशत सीधों घरों तक वितरण किए जाने के निर्देश दिए हैं। इसी सिलसिले में गैस ऐजेंसी संचालकों से पंजीकृत व्यवसायिक गैस उपभोक्ताओं की सूची भी विभाग को मुहैया कराए जाने के निर्देश दिए हैं।

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