राज्य शासन ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को मैट्रिक के बाद मिलने वाली छात्रवृत्ति मिलने की पात्रता के सिलसिले में पारिवारिक आय की सीमा मे वृद्धि की है।
शासन के निर्देशों के मुताबिक अब एक लाख अस्सी हजार के स्थान पर तीन लाख रूपए की सालाना आय वाले परिवारों के बच्चों को पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति लेने की पात्रता होगी। शासन ने यह निर्णय गरीब परिवारों के अधिक अधिक से बच्चों को पढ़ाई की मुख्य धारा से जोड़ने के मकसद से लिया है।
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