सरकारी कार्यालयों की दीवारों पर किसी राजनैतिक पार्टी या प्रत्याशी द्वारा विज्ञापन या होर्डिंग्स लगाना चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। इससे सिलसिले मे जिला निर्वाचन अधिकारी हीरालाल त्रिवेदी ने निर्देश जारी किए हैं कि अगर विज्ञापन लगाने वालों के खिलाफ संबंधित विभाग द्वारा दण्डात्मक कार्यावाही नहीं की जाने पर उस विभाग के प्रमुख के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
श्री त्रिवेदी ने सभी विभागों के परिसर से 10 नवंबर तक ऐसे विज्ञापन हटाए जाने व इसकी सूचना जिला निर्वाचन कार्यालय को देने को कहा है। गौरतलब है कि संपत्ति विरूपण अधिनियम मे राज्य सरकार की योजनाओं के प्रचारात्मक विज्ञापन व होर्डिंग्स हटाने, दीवाल लेखन या अन्य किसी भी प्रकार की प्रचारात्मक शासकीय विज्ञापन को मिटाने के निर्देश जारी हो चुके हैं।
श्री त्रिवेदी ने सभी विभागों के परिसर से 10 नवंबर तक ऐसे विज्ञापन हटाए जाने व इसकी सूचना जिला निर्वाचन कार्यालय को देने को कहा है। गौरतलब है कि संपत्ति विरूपण अधिनियम मे राज्य सरकार की योजनाओं के प्रचारात्मक विज्ञापन व होर्डिंग्स हटाने, दीवाल लेखन या अन्य किसी भी प्रकार की प्रचारात्मक शासकीय विज्ञापन को मिटाने के निर्देश जारी हो चुके हैं।
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