चुनाव आयोग ने ताकीद किया है कि मतदान मे शासकीय कर्मचारियों या आम नगारिकों की ओर से की कोई भी कोताही सभी को मंहगी पड़ सकती है। बूथ कैप्चरिंग के हालात मे आम अपराधी को तीन साल व सरकारी कर्मचारी को ऐसे कृत्यों मे लिप्त होने पर 3 से 5 साल के कारावास की सजा भुगतना पड़ सकती है।
सारे जिला कलेक्टररों को, पुलिस अफसरों और रिटर्निंग अफसरों को इस बारे मे सचेत्ा कर दिया गया है कि ऐसी घटना होने के हालात मे तत्काल मामले दर्ज कर कानूनी कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।
किसी व्यक्ति या समूह द्वारा किसी मतदान केन्द्र या उसके किसी तयशुदा स्थान के कब्जे मे लेने, मतदान अधिकारियों से ईव्हीएम मशीनें छीनना, मतदाताओं पर किसी प्रत्याशी विशेष के पक्ष मे वोट डलवाना या डालने से रोकने के लिए दबाव बनाने के कृत्य बूथ कैप्चरिंग की श्रेणी मे ही आते हैं।
किसी व्यक्ति या समूह द्वारा किसी मतदान केन्द्र या उसके किसी तयशुदा स्थान के कब्जे मे लेने, मतदान अधिकारियों से ईव्हीएम मशीनें छीनना, मतदाताओं पर किसी प्रत्याशी विशेष के पक्ष मे वोट डलवाना या डालने से रोकने के लिए दबाव बनाने के कृत्य बूथ कैप्चरिंग की श्रेणी मे ही आते हैं।
0 comments:
Post a Comment