आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर राजनीनितक दलों के चुनाव प्रचार अभियान पर पैंनी नजर रखने के लिए चुनाव आयोग प्रेक्षकों की नियुक्ति करने जा रहा है। लेकिन इन नियुक्तियों के पहले ही आयोग ने सभी दलों के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हें।
इन निर्देशों के मुताबिक किसी भी राजनैनिक दल के उम्मीदवार को अपने चुनाव कार्य मे सरकारी संसाधनों व कर्म्रचारियों का उपयोग नहीं करना चाहिए।
चुनाव के सिलसिले मे सरकारी धन से विज्ञापन जारी नहीं किए जा सकें। जनप्रतिनिधियों के खातों से जनहित के नाम पर विकास कार्यों के लिए धनराशि मजूर नहीं की जा सकेगी। इसके अलावा विकास के वादों व आश्वसनों पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। विधिमान्य पास के बिना कोई भी मतदान केन्द्रों मे प्रवेश नहीं कर पाएगा।
चुनाव के सिलसिले मे सरकारी धन से विज्ञापन जारी नहीं किए जा सकें। जनप्रतिनिधियों के खातों से जनहित के नाम पर विकास कार्यों के लिए धनराशि मजूर नहीं की जा सकेगी। इसके अलावा विकास के वादों व आश्वसनों पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। विधिमान्य पास के बिना कोई भी मतदान केन्द्रों मे प्रवेश नहीं कर पाएगा।
0 comments:
Post a Comment