25 October 2008

विवि शिक्षकों के खिलाफ दर्ज हो सकती है एफआईआर....

जिले के सहायक कलेक्टर एवं मतदान दल गठन के प्रभारी अधिकारी श्री स्वंतत्र कुमार सिंह ने सागर से प्रकाशित एक दैनिक समाचार पत्र मे प्रमुखता से प्रकाशित किए गए एक समाचार को स्वत: संज्ञान लेते हुए डॉ० हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय के कुलसचिव को निर्देश दिया है कि वे 24 घण्‍टों के अंदर संबिंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों का बयान लेकर उनके सामने पेश हों। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर संबंधितों के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
श्री सिंह द्वारा डॉ० हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस संबंध में दिए गए काराण बताओं नोटिस मे उल्लेख किया है कि विधानसभा निर्वाचन 2008 मे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 159 के तहत विश्वविद्यालय की विधानसभा ड्यूटी मे लगाया जा सकता है।
श्री सिंह ने एक दैनिक अखबार मे प्रकाशित खबर का संज्ञान लेते हुए कहा है कि विश्वविद्यालय के अधिकारी व कर्मचारी विधानसभा अधिनियम 2008 की ड्यूटी के संबंध मे वैधानिक प्रक्रिया नहीं अपनाने पर उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। इस उल्लंघन निर्वाचन कार्य मे बाधा मानकर लोक सेवका द्वारा सम्यक आदेश की अवज्ञा मानते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 186 वं धारा 188 का उल्लघंन मानकर प्रकरण दर्ज किया जाएगा।
श्री सिंह विश्वविद्यालय के समस्त संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों का बयान लेकर अपने सामने मौजूद होने की लिए कहा है। उन्होने कहा कि समाधान कारक जवाब नहीं मिलने पर संबंधित के खिलाफ एफआई आर दर्ज कराई जाएगी।

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