प्रदेश मे रात के समय होने वाली वाहन दुर्घटनाओं पर काबू पाने के लिए भारी वाहनों मे रेडियम पट्टिका का उपयोग अनिवार्य बना दिया गया है। परिवहन विभाग के इस आदेश के चलते प्रदेश किसी भी भारी वाहन को फिटनेस सर्टिफिकेट तभी दिया जाएगा उसके आगे व पीछे रेडियम रिफलेक्टिव पट्टी लगी होगी।
नया आदेश खासतौर पर राजमार्गों पर रात के वक्त होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लिया गया है। गौरतलब है कि रात मे टेल यानी पीछे की बत्ती जलाए बगैर बस ट्रक व टेक्टर-ट्राली को सड़कों पर खड़ा करने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ भी सख्त कार्यावाही की जाएगी। रेडियम पट्टिका न होने व टेल लाईट बंद होने के कारण रात के समय वाहन जल्दी नजर नहीं आता है और अक्सर यह हादसों की वजह बन जाता है।
इस सिलसिले मे परिवहन आयुक्त एनके त्रिपाठी ने बताया कि रेडियम पट्टी के अभाव व टेल लाईट न जलाने से गंभीर हादसे होते हैं। अब ऐसे मामलों मे सख्ती से कार्यवाही की जाएगी।रात की सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इस नए नियम को प्रदेश भर में अमल मे लाने के लिए परिवहन विभाग ने पुलिस व प्रशासन की मदद से अभियान चलाने का निर्णय लिया है।
नया आदेश खासतौर पर राजमार्गों पर रात के वक्त होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लिया गया है। गौरतलब है कि रात मे टेल यानी पीछे की बत्ती जलाए बगैर बस ट्रक व टेक्टर-ट्राली को सड़कों पर खड़ा करने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ भी सख्त कार्यावाही की जाएगी। रेडियम पट्टिका न होने व टेल लाईट बंद होने के कारण रात के समय वाहन जल्दी नजर नहीं आता है और अक्सर यह हादसों की वजह बन जाता है।
इस सिलसिले मे परिवहन आयुक्त एनके त्रिपाठी ने बताया कि रेडियम पट्टी के अभाव व टेल लाईट न जलाने से गंभीर हादसे होते हैं। अब ऐसे मामलों मे सख्ती से कार्यवाही की जाएगी।रात की सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इस नए नियम को प्रदेश भर में अमल मे लाने के लिए परिवहन विभाग ने पुलिस व प्रशासन की मदद से अभियान चलाने का निर्णय लिया है।
1 comments:
यह एक अच्छी खबर है !!
-- शास्त्री जे सी फिलिप
-- हिन्दी चिट्ठाकारी के विकास के लिये जरूरी है कि हम सब अपनी टिप्पणियों से एक दूसरे को प्रोत्साहित करें
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