12 April 2009

ईसी ने मतदान हेतु दी 13 वैकल्पिक दस्तावेजों को मान्यता...

लोकसभा चुनाव 2009 के लिए होने जा रहे मतदान के अवसर पर मतदाता के पास फोटोयुक्त मतदाता परिचय पत्र होना जरूरी है। निर्वाचन आयोग ने मतदाता परिचय पत्र नहीं होने की दशा मे 13 दस्तावेजों को मान्यता प्रदान की है जिनके आधार पर मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेगा।

उपजिला निर्वाचन अधिकारी सागर रमेश मिश्र के मुताबिक निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान के लिए मान्य किए 13 दस्तावेजों में मतादाता का पास्पोर्ट, ड्रायविंग लाईसेंस, आयकर पेन कार्ड, सर्विस पहचान पत्र, पास बुक, संपत्ति दस्तावेज, अनुसूचित जाति जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग संबंधी प्रमाण पत्र, पास बुक संपत्ति दस्तावेज, स्वंतत्रता संग्राम सेनानी होने का प्रमाण पत्र, शस्त्र लायसेंस, विकलांगता प्रमाण पत्र, जाबकार्ड और हैल्थ बीमा स्कीम का फोटो सहित स्मार्ट कार्ड दस्तावेज शामिल हैं।

0 comments:

 
© Media Watch Group-Copyright to Visitors Sagar Watch