मध्यप्रदेश आबकारी व्यवस्था वर्ष 2009-10 में अनुषांगिक निर्णय लेने के लिए गठित मंत्रिपरिषद समिति की पहली बैठक में मदिरा दुकानों के लिए धरोहर राशि बेसिक लायसेंस फीस के 10 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत रखे जाने का निर्णय किया गया।
वाणिज्य कर मंत्री राघवजी की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि मदिरा दुकानों के निष्पादन के लिए आवेदक, निविदादाता से धरोहर राशि बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक, बैंक कैश आर्डर के साथ ही बैंक गारंटी के रूप में भी स्वीकार की जाएगी।
इन निर्णयों के कारण मदिरा दुकानों के इच्छुक व्यवसाइयों को दुकान लेने से पहले कम राशि जमा करनी होगी। इससे अधिक स्पर्धा एवं भागीदारी प्राप्त होगी तथा आबकारी राजस्व में अपेक्षा अनुंप वृद्घि हो सकेगी।
वाणिज्य कर मंत्री राघवजी की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि मदिरा दुकानों के निष्पादन के लिए आवेदक, निविदादाता से धरोहर राशि बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक, बैंक कैश आर्डर के साथ ही बैंक गारंटी के रूप में भी स्वीकार की जाएगी।
इन निर्णयों के कारण मदिरा दुकानों के इच्छुक व्यवसाइयों को दुकान लेने से पहले कम राशि जमा करनी होगी। इससे अधिक स्पर्धा एवं भागीदारी प्राप्त होगी तथा आबकारी राजस्व में अपेक्षा अनुंप वृद्घि हो सकेगी।
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