एएसपी कोर के वे सभी भूतपूर्व सैनिक जिन्हें सेना के 12 अप्रेल 2007 के आदेश में चिकित्सकीय आधार पर अयोग्य करार देकर समयपूर्व सेवानिवृत्ति दे दी गई थी। इस मामले मे दिल्ली उच्च न्यायालय ने इन सभी सैनिकों को सेवा निरन्तरता, वरीयता, वेतन भत्ते व विकल्प प्रमाण पत्र भेजा गया है। जिसे भर कर के तीस दिन के अंदर वापस भेजना है।
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