सागर पुलिस ने जनवरी 2004 मे सागर के बड़ा बाजार क्षेत्र मे हुए सोमेश भार्गव हत्याकांड के सिलसिले मे आरोपी को पकड़वाने वाले को पुरस्कार देने की घोषणा की है।
गौरतबल है कि वर्ष 2004 मे 31 जनवरी की सुबह 16 वर्षी सोमेश भार्गव पिता सुशील भार्गव अपने घर के सामने म़ृत पाया गया था। कोतवाली पुलिस ने महर्षि दयानंद वार्ड बड़ा बाजार में हुई इस हत्या के सिलसिले में मर्ग क्र० 06/04 कायम किया था। जांच के उपरांत अज्ञात आरोपी के खिलाफ अप क्र० 41/04 धारा 302 का अपराध कायम किया। लेकिन विवेचना के बाद भी आरोपी का अब तक पता नहीं लग सकने की वजह से पुलिस ने सोमेश भार्गव हत्याकांड के आरोपी का पता बताने वाले को 15 हजार रूपए के ईनाम देने की घोषणा की है।
इस सिलसिले मे सागर के पुलिस महानिरीक्षक श्री केएन तिवारी ने बताया पुलिस रैग्यूलेशन के पैरा क्र 80 के प्रावधानों के तहत यह ईनाम घोषित किया गया हे। सोमेश भार्गव हत्या के सिलसिले में जो कोई भी व्यक्ति कोई ठोस वैज्ञानिक, भौतिक परिस्थिति जन्य साक्ष्य देता चाहता है और आरोपी की पतारसी मे सहयोग करता है, या इस प्रकार की कोई सूचना देता है तो ऐसे व्यक्ति को 15 हजार रूपए का ईनाम दिया जाएगा। ईनाम के मामले मे पुलिस महानिरीक्षक का निर्णय अंतिम होगा।
इस सिलसिले मे सागर के पुलिस महानिरीक्षक श्री केएन तिवारी ने बताया पुलिस रैग्यूलेशन के पैरा क्र 80 के प्रावधानों के तहत यह ईनाम घोषित किया गया हे। सोमेश भार्गव हत्या के सिलसिले में जो कोई भी व्यक्ति कोई ठोस वैज्ञानिक, भौतिक परिस्थिति जन्य साक्ष्य देता चाहता है और आरोपी की पतारसी मे सहयोग करता है, या इस प्रकार की कोई सूचना देता है तो ऐसे व्यक्ति को 15 हजार रूपए का ईनाम दिया जाएगा। ईनाम के मामले मे पुलिस महानिरीक्षक का निर्णय अंतिम होगा।
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