हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ ने मप्र शासन को निर्देश दिए हैं कि वह बारात मे बैंड-बाजों के साथ चलने वाले ध्वनि विस्तारक यंत्रो पर रोक लगाए।
अमरदीप बैण्ड मालिक रमेश चन्द्र, राजेन्द्र बैंड के संचालक नरेश शिवहरे, पटेल बैंड के संचालक नौशाद बाबू, अग्रवाल बैंड के संचालक विनोद अग्रवाल और दयाल बैंड के संचालक अजीत कुकरेजा ने एक जनहित याचिका दाखिल की थी।
अमरदीप बैण्ड मालिक रमेश चन्द्र, राजेन्द्र बैंड के संचालक नरेश शिवहरे, पटेल बैंड के संचालक नौशाद बाबू, अग्रवाल बैंड के संचालक विनोद अग्रवाल और दयाल बैंड के संचालक अजीत कुकरेजा ने एक जनहित याचिका दाखिल की थी।
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